लिव इन के दौरान जन्मी बच्ची को भरण-पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपए देने का आदेश

सूरत। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान महिला ने बेटी को जन्म दिया। संबंध खत्म होने के बाद महिला ने अदालत में खुद एवं बच्ची के भरण-पोषण के लिए ढाई लाख रुपए की मांग की। अदालत ने बेटी के भरण-पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।

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