गोधरा कांड: SIT कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी माना, 3 निर्दोष

अहमदाबाद। वर्ष 2002 में हुए गोधरा कांड में आज सीट की स्पेश्ल कोर्ट ने इमरान शेरु और फारुख उर्फ भाणों को दोषी माना। इसके अलावा 3 अन्य को निर्दोष माना। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन पर हमला हुआ था। बाद में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 कोच में आग लगा दी थी।

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